"मौर्य समाचार,, " जिलाधिकारी"-लॉक डाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में उर्वरक खाद्य सामग्री, कृषि उत्पादन एवं उनसे सम्बंधित थोक एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों पर कोई प्रतिबंध नही ।

 
       कोरोना  के संक्रमण को रोकने हेतु पूर्ण लॉक डाउन से वंचित कृषि कार्य ।(उर्वरक, बीज ,कीटनाशी एवं यंत्र विक्रेता, यंत्र मरम्मती प्रतिष्ठान, ड्रिप अधिष्ठापन मधुमक्खी बक्सा का परिचालन, चाय उद्योग खाद्यान्न एवं अन्य  कृषि कार्य से संबंधित प्रतिनिधियों की एक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई ।बैठक में रबी फसलों की कटाई -मढ़ाई की स्थिति, कृषि योजनाओं से संबंधित सामग्रियों/ उपकरणों के परिचालन एम उपलब्धता, उद्यान नर्सरियों / निजी उत्पादकों से वानिकी पौधे एवं पुष्प का  क्रय- विक्रय, सब्जियों आदि का क्रय- विक्रय से संबंधित   अद्यतन स्थिति पर विचार विमर्श किया गया इस संबंध में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक सुझाव भी दिए गए ।साथ ही लॉक डाउन के दौरान कार्य करने में आ रही बाधाओं के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की गई ।
       जिलाधिकारी ने कहा की लॉक डाउन के मध्य कृषि क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशक ,बीज आपूर्ति एवं बिक्री ,खाद्य सामग्री ,कृषि उत्पादन एवं उनसे संबंधित थोक एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि फसल की कटाई हेतु कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाना है। सब्जियों एवं फलों से भरे वाहनों पर भी प्रतिबंध नहीं है। किसान खेत में जुताई बुवाई व कटाई का कार्य कर सकते हैं लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी बनाकर रखें ।सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। लकड़ी के जिन डब्बो में फलों को पैक किया जाता है उसके निर्माण में कार्य बाधित होने के कारण डब्बों की किल्लत हो गई है ।
        इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि लकड़ी के डब्बे बनाने वाले प्रतिष्ठान विशेषकर आरा मशीन कार्य शुरू कर सकते है पर सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जरूरत के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी के हस्ताक्षर से एवं अनुमंडल पदाधिकारी के काउंटर हस्ताक्षर से पास निर्गत किए जाएंगे।

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