"मौर्य समाचार,, गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में खाद्यान्न आपूर्ति पदाधिकारी पारू ,औराई सह प्रभारी गायघाट को किया गया निलंबित ।

 
     प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पारू एवं  प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी औराई-सह- प्रभारी प्रखंड आपूर्ति अधिकारी गायघाट को तात्कालिक प्रभाव से किया गया निलंबित ।           खाद्दान्न वितरण मे लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी-जिलाधिकारी   खाद्यान्न वितरण में कालाबाजारी करने वाले बख्शे नही जाएंगे-डीएम।।
         गायघाट एवं पारू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों एवं लाभुकों से मार्च 2020 के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के संबंध में बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायत के आलोक में जिलाधिलारी  डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा जिला स्तर से पदाधिकारियों के टीम गठित कर जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच करवाई गई थी ।गायघाट एवं पारू प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बड़ी संख्या में जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अनियमितता बरती गई एवं निर्धारित दर से अधिक मूल्य भी लिया गया एवं मार्च 2020 के खाद्यान्न की कालाबाजारी भी की गई ।इसे स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी औराई-सह- प्रभारीप्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गायघाट श्री जयप्रकाश मौर्य  तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पारु मिथिलेश कुमार झा द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के भंडार का सत्यापन एवं खाद्दानों में वितरण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा गया ।इस तरह दोनों ही प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण में घोर लापरवाही बरती गई। साथ ही उनकी संलिप्तता भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है।



         वही औराई प्रखंड में आधार सीडिंग आरसी -01 77.99 एवं RC-02 में 64.02 प्रतिशत है जो लक्ष्य के अनुरूप काफी कम है। फरवरी माह में के अंतिम सप्ताह में जिलाधिकारी द्वारा औराई प्रखंड के भ्रमण के क्रम में सैकड़ों लाभुकों के द्वारा इस आशय  की शिकायत भी की गई थी कि  हजारों राशन कार्ड बिना किसी कारण के रद्द कर दिए गए है।इस संबंध में संबंधित प्रखंड आपूर्ति अधिकारी को इस समस्या के निराकरण करने का निर्देश दिया गया था। परंतु उनके द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई ।वही पारू प्रखंड में आधार सीडिंग आर सी 01 -82.66एवं RC-02. 69.32 प्रतिशत  है जो लक्ष्य के अनुरूप काफी कम है। अतः उक्त दोनों प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा कार्य एवं अनुश्रवण में घोर लापरवाही एवं अनियमितता में   संलिप्त होने  के कारण सरकारी सेवक वर्गीकरण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के अवधि में प्रखंड आपूर्ति अधिकारी औराई  -सह  प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारीका गायघाट का मुख्यालय अनुमंडल पूर्वी में होगा वही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पारू  का मुख्यालय अनुमंडल पश्चिमी में होगा। दोनों ही अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इनके विरुद्ध एक सप्ताह में प्रपत्र क गठित करते हुए जिला आपूर्ति प्रशाखा मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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