मुजफ्फरपुर, में तीन लोग कोरोना संक्रमित पाय गये हैं । सुरक्षा कारणों से किसी भी मीडिया में उसका नाम पता उजागर करना असंवैधानिक है । हो सकती है जेल ।

मुजफ्फरपुर,   सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया पर , कोरोना प्रभावित या उससे सम्वन्धी एवं चिकित्सक आदि की पहचान बताने वाले पर होगी करवाई। ज्ञात हो कि  मुजफ्फरपुर जिले में  कोरोना के  तीन मामले मिले हैं  । जिसके कारण  आपको  सुरक्षित रहने की  जरूरत है । घर पर रहे  सुरक्षित रहें । सोशल मीडिया पर अफवाह एवम भय फैलाने वाले पर  साइबर सेल ,मुजफ्फरपुर पुलिस एवं जिला प्रशासन की सोशल मीडिया टीम की कड़ी नजर। भ्रामक खबर फैलाने वाले एवं अफवाह फैलाने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई । कोरोना(कोविड-19  प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा और  उसके  रिश्तेदारों, उपचारकर्ता, चिकित्सा स्टाफ की सहायता करना इस  विकट समय मे जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। प्रभावित व्यक्ति से संबंधित जानकारी की गोपनीयता, उसके रिश्तेदार, डॉक्टरों का इलाज करना, चिकित्सा कर्मचारियों की सहायता करना और व्यक्ति और रिश्तेदारों के आवासीय पते को गोपनीय रखा जाना अत्यंत जरूरी है।।इसलिए, कोविद -19 से संक्रमित / प्रभावित व्यक्ति, उसके माता-पिता, रिश्तेदारों, रोगी का इलाज करने वाले चिकित्सक , और किसी भी स्रोत के माध्यम से प्राप्त सहायक चिकित्सा कर्मचारियों का नाम या पहचान, किसी भी प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक / वेब / सोशल के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जाना है।  उपरोक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी नियमन या आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को आईपीसी की धारा -188 के तहत अपराध महामारी, बिमार महामारी रोग, कोविड -19 विनियमन 2020 और महामारी की धारा -3 के अनुसार अपराध माना जाएगा,जिसके तहत दोषी के विरुद करवाई की जाएगी । डीपीआरओ

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